रांची। बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के खिलाफ सीबीआई की विशेष कोर्ट ने सजा का ऐलान आज कर ही दिया। कल तक 10 आराेपियों की सजा पर सुनवाई पूरी हो चुकी थी। जिसके बाद आज सजा का एेलान किया गया। लालू पर साढ़े तीन साल की सजा और पांच लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। 23 दिसंबर को अदालत ने लालू को देवघर चारा घोटला मामले में दोषी करार दिया था। इसके बाद से वो रांची की जेल में बंद है।
कोर्ट ने लालू यादव को धोखाधड़ी, साजिश और भ्रष्टाचार के आरोप में आईपीसी की धारा 420, 120 बी और पीसी एक्ट की धारा 13( 2) के तहत दोषी पाया है। इस मामले में बिहार के पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा और धु्रव भगत सहित 6 लोगों को बरी कर दिया गया था।
लालू के वकील के कोर्ट से लालू को कम से कम सजा देने की अपील की, जबकि सीबीआई के वकील ने कहा कि ये भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है और ऐसे में अदालत से अधिकतम सजा दी जाए।
जानिए पूरा प्रकरण
वर्ष 1990 से 1994 के बीच देवघर कोषागार से पशु चारे के नाम पर अवैध ढंग से 89 लाख, 27 हजार रुपए निकालने का आरोप है। इस दौरान लालू यादव बिहार के सीएम थे। हालांकि, यह पूरा चारा घोटाला 950 करोड़ रुपए का है, जिनमें से एक देवघर कोषागार से जुड़ा मामला है।
इस मामले में कुल 38 लोग आरोपी थे जिनके खिलाफ सीबीआई ने 27 अक्टूबर, 1997 को केस दर्ज किया था। लगभग 20 साल बाद इस मामले में फैसले आया था। इससे पहले चाईबासा कोषागार से 37 करोड़, 70 लाख रुपए अवैध ढंग से निकालने के चारा घोटाले के एक दूसरे केस में सभी आरोपियों को सजा हो चुकी है।