मुंबई। सीबीआई की विशेष अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक घोटाला मामले के चार आरोपियों की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। इसी मामले में हीरा व्यापारी नीरव मोदी भी आरोपी है। अदालत ने जिन चार आरोपियों की जमानत खारिज की है, वे हैं नीरव मोदी समूह का अधिकृत हस्ताक्षरी हेमंत भट्ट, अर्जुन पाटिल, फायरस्टार इंटरनेशनल (नीरव मोदी की कंपनी) का वरिष्ठ कार्यकारी, फर्म का पूर्व वित्त प्रबंधक मितेन पांड्या और फायरस्टार इंटरनेशनल में तत्कालीन सहायक महाप्रबंधक (ऑपरेशनंस) मनीष बोसमिया।
सीबीआई ने पीएनबी घोटाला मामले में इन चारों को मार्च में गिरफ्तार किया था। चारों आरोपियों ने जमानत याचिका में कहा कि उनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल हो चुका है, ऐसे में उन्हें हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सीबीआई के विशेष जज जे . सी . जगदले ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
बता दें कुछ महिनों पहले मुंबई में स्थित पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच से 11 हजार करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया था। जिसके बाद शेयर बाजार और बैंकिंग सेक्टर में हड़कंप मची गई थी। इस मामले में पीएनबी ने सीबीआई से अरबपति हीरा कारोबारी नीरव मोदी, उनकी पत्नी, भाई और उनके एक बिजनेस पार्टनर के खिलाफ शिकायत दर्ज चुकी है। अापको बता दे की नीरव मोदी अब तक फरार है। बताया गया की घोटाले में पीएनबी के करीबन दो कर्मचारियों का हाथ बताया जा रहा है।