बिलासपुर। यह मामला वर्ष 2008 का है, आवेदकों अनुसार जीएन गोल्ड कंपनी एवं उसके सहयोगी कंपनी में उनके द्वारा इस वर्ष निवेश किया गया था। इसके पश्चात कंपनी अपने सभी ठिकानों, रायपुर के एमजी रोड ऋषभ कॉम्प्लेक्स व धमतरी के प्रखर समाचार ऑफिस के सामने शुभ कॉम्प्लेक्स, पर ताला लगाकर, कंपनी बंद कर 2014-15के बीच भाग निकली, इसके बाद निवेशकों को राशि वापस लेने भटकना पड़ रहा है जिस पर अबतक कोई कार्रवाई नहीं कि गई।
आवेदकों ने पूर्व में निवेश राशि वापस दिलाने की अपील कलेक्टर से की थी, जिसमें कहा गया था कि छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हित संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रावधान अंतर्गत जी एन गोल्ड कंपनी की संपत्ति को नीलाम कर राशि वापस दिलायी जाये, इस अपील पर कोई कार्यवाही नहीं होने पर हाईकोर्ट में आवेदक अजय कुमार करसायल विरुद्ध शासन एक रिट याचिका दायर की, जिसमें हाईकोर्ट ने 20 जनवरी 2017 को राशि वापस दिलाने निर्देश जारी किए, इसके बाद 31 जुलाई 2017 को ही उन्होंने कलेक्टर के समक्ष इस पर अभ्यावेदन प्रस्तुत किया।
इसी तारतम्य में आज आवेदकों ने जिलाधीश को आवेदन सौंपकर जीएन गोल्ड व उसके सहयोगी कंपनी के विरुद्ध जल्द से जल्द कार्यवाही करते हुए उनकी संपत्ति कुर्क करके निवेश किए गए पैसे वापस दिलाने की अपील की है।