रायपुर/वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने कहा है कि छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन द्वारा राज्य में जहां-जहां देशी और विदेशी शराब दुकानों का संचालन किया जा रहा है, उसके आस-पास व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से शराब दुकानों के 50 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की चखना दुकान चलाने या चखना बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाली दुकानों के बारे में और निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर शराब बेचने और बिल नहीं देने की शिकायत तत्काल टोल फ्री नम्बर 14405 पर दी जाए। इस प्रकार की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।