
बिलासपुर। शहर के बिल्डिंग कंपनी के प्रोपाइटर व संचालक पर मकान के विषय में धोखाधड़ी की शिकायत की है। पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक से कर आरोपी बिल्डर कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
शिकायतकर्ता मंजू शर्मा पति सत्यदेव शर्मा उम्र 32 वर्ष का मकान श्रीराम रेसीडेंसी मंगला में है, वहीं आरोपी राकेश शर्मा मेमर्स शुभम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के संचालक तथा प्रोप्राइटर हैं जो कि एचआईजी अमलतास कॉलोनी मंगला के ही निवासी हैं।
मंजू शर्मा ने राकेश शर्मा पर आरोप लगाया है कि उसकी कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा उसलापुर रेल स्टेशन के पास ग्राम अमेरी तहसील तखतपुर जिला बिलासपुर में निर्मित श्याम रेजीडेंसी फेस टू मल्टीस्टोरी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट के बी ब्लॉक में निर्मित फ्लैट नंबर 303 विक्रय करने के लिए इकरारनामा 19 नवंबर 2014 को किया गया था। इकरारनामा के तहत राकेश शर्मा ने फ्लैट का निर्माण एक माह में करके उसका कब्जा मंजू शर्मा को सौंपने का वादा किया था।इस तरह 17 लाख 50 हज़ार में फ्लैट का रेट तय किया गया था।
मंजू ने आगे कहा की राकेश शर्मा द्वारा जानबूझकर रजिस्ट्री एवं स्टांप शुल्क बचाने की नियत से सरकार को धोखा देने की नियत से उससे छिपाकर फ्लैट की कीमत रजिस्ट्री में 5 लाख 52 हज़ार रुपए लिखवाई गई। जबकि राकेश मंजू शर्मा से 17 लाख 50 हज़ार ले लिया। 12 माह बीतने के बाद भी मंजू शर्मा को फ्लैट नहीं मिला, इसके बावजूद बार-बार राकेश शर्मा उसकी कंपनी के लोगों से संपर्क करने पर 3 वर्ष 4 माह के पश्चात उस फ्लैट का कब्जा 22 मार्च 2018 को मंजू शर्मा को सौंपा गया।
इस दौरान राकेश शर्मा द्वारा श्याम रेजीडेंसी फेस-2 के सभी ग्राहकों के लिए लकी ग्राहक निकाला गया, लकी ड्रा में मंजू शर्मा का वाशिंग मशीन निकला, जिसे भी राकेश शर्मा ने उसे नहीं दिया। पीड़ित मंजू शर्मा उसके पति ने आरोप लगाया है कि फ्लैट में अनेक खामियां थी, और कई कमियां थी, उन्होंने बताया कि फ्लाइट की बालकनी के टाइल्स टूटे हुए थे, पेट में अनेकों जगह उखड़े हुए थे, नलों में पानी सप्लाई नहीं थी, दरवाजे खिड़कियां चैनल गेट में ना तो पेंट हुआ था बल्कि उनका मूल रंग उड़ चुका था, कमरा तथा किचन में पुट्टी का कार्य भी नहीं हुआ था। पीड़ित द्वारा जब इन सब की जानकारी राकेश शर्मा द्वारा दी गई तो उसने कमियों को दूर करने से साफ इनकार कर दिया।
पीड़ित ने बताया कि जब वह अपने पति के साथ राकेश शर्मा के कार्यालय गयी तो, राकेश शर्मा उनसे अभद्र पूर्वक बात कर अश्लील गालियां देने व जान से मारने की धमकी दी, साथ ही यहां दोबारा ना आने की बात कही।
इसके पश्चात राकेश शर्मा द्वारा निर्मित मंजू शर्मा को नोटिस भेजा गया कि जिसमें का जिसमें कहा गया आपका पेमेंट लेट हो गया है इसलिए आप मुझे 22% ब्याज दे या फिर आप की जमा राशि का 50% वापस ले लिया जाएगा, मैं आपको किसी शर्त पर दे सकता हूं।
पीड़ित ने बताया राकेश शर्मा ने पूर्व में भी अनेकों लोगों से धोखाधड़ी का छल कपट किया है, उनके विरुद्ध अनेकों स्थानों में प्रकरण दर्ज है वह अपराधिक व्यक्तित्व का है। इसके खिलाफ पीड़ित मंजू शर्मा वह पति सत्यदेव शर्मा ने पुलिस अधीक्षक से कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है।