ब्रेकिंग
बिलासपुर: मुख्यमंत्री को हमेशा कुत्ता, बिल्ली कौन लोग कहते रहते हैं, जानें इस VIDEO में बिलासपुर: टीम मानवता ने 51 कन्याओं को कराया भोज बिलासपुर: सीपत शाखा में एटीएम का प्रमोद नायक ने किया उद्घाटन बिलासपुर: टेक्नीशियन अक्षय गनकुले और अरुण गुनके ने जीता स्वर्ण पदक बिलासपुर: रेमेडियल कक्षाओं हेतु इस स्कूल के शिक्षकों को नहीं प्राप्त हुई राशि, जानिए इस पर क्या रिएक... रायपुर: लिपिक अब संयुक्त मोर्चा लिपिक महासंघ के बैनर तले करेंगे आंदोलन बिलासपुर: प्रदेश उपाध्यक्ष मोनू अवस्थी के नेतृत्व में युवा कांग्रेस ने नेशनल हाइवे का किया चक्का जाम... बिलासपुर: एक सवाल पर बोलीं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा, मैं BJP से नहीं हूँ... बिलासपुर: चकरभाठा कैंप निवासी सुनील बगतानी, भूपेंद्र कोटवानी, दीपक हरियानी, जेठू खत्री, गोलू वाधवानी... बिलासपुर: स्पेशल कोचिंग के लिए बिलासपुर के इस कार्यालय को मिला 1 करोड़ 7 लाख 9 हजार 9 सौ 40 रुपए

आधार की अनिवार्यता मामले में सुनवाई पूरी, SC ने फैसला सुरक्षित रखा …….

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आधार कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरूवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच-सदस्यीय संविधान पीठ ने 38 दिनों तक चली मैराथन सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा। इस मामले में गत 17 जनवरी को सुनवाई शुरू हुई थी। इन याचिकाओं पर हरेक सप्ताह तीन दिन सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवकता श्याम दीवान ने बहस पूरी की।संविधान पीठ को यह तय करना है कि आधार से निजता के अधिकारों का उल्लंघन होता है।आधार पर फैसला आने तक सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के अलावा बाकी सभी केंद्र व राज्य सरकारों की योजनाओं में आधार की अनिवार्यता पर रोक लगाई गई है। इनमें मोबाइल सिम और बैंक खाते भी शामिल हैं।

पत्रकार बंधु भारत के किसी भी क्षेत्र से जुड़ने के लिए इस नम्बर पर सम्पर्क करें- 9977679772