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अब सोनोग्राफी सेंटरों पर नकेल कसेगी प्रदेश सरकार, उठाया ये कदम……..

रायपुर /निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम को पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम(पीसीपीएनडीटी) एक्ट के अंतर्गत सोनोग्राफी रिपोर्ट संचालनालय को ऑनलाईन भेजनें होंगे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा इस संबंध मंे रायपुर जिले के 101 निजी अस्पतालों के संचालकों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित कर सोनोग्राफी रिर्पार्ट ऑनलाईन भेजने की तकनीकी जानकारी दी गई।इन अस्पतालों द्वारा भेजे गए रिपोर्ट का संचालनालय स्तर पर ऑनलाईन मॉनीटरीग की जाएगी। इस दौरान संचालक स्वास्थ्य ने इस संबंध में प्रदेश के सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को विडियो कांफ्रेसिंग के जरिए अपने-अपने जिले में निजी चिकित्सालयों के सोनोग्राफी की रिपोर्ट एफ फॉर्म के माध्यम से ऑनलाईन लिए जाने के निर्देश दिए। कार्यशाला में रेडियोलॉजिस्ट, ग्यानोकोलॉजिस्ट और अन्य संबंधितय चिकित्सक उपस्थित थे। एक जनवरी, 2018 से ऑनलाईन रिपोर्टिंग ही मान्य किया जाएगा। प्रदेश में सोनोग्राफी, जेनेटिक क्लिनिक एवं जेनेटिक लैब की कुल 629 पंजीकृत संस्थाए हैं। पीसीपीएनडीटी के एक्ट के तहत 337 केन्द्रों का नियमित निरीक्षण व मॉनीट्रिंग किया जा चुका है। ऑनलाईन मॉनीट्रिंग व ऑनलाईन रिपोर्ट एक जनवरी से प्राप्त होने पर पीसीपीएनडीटी एक्ट की मॉनीट्रिंग और बेहतर होगी।
       

कार्यशाला में यह भी बताया गया कि गर्भवती माताओं का किन कारणों से सोनोग्राफी किया गया है उसका नाम, पता, पूर्व में हुए बच्चों के नाम, संख्या आदि की जानकारी ऑनलाईन भेजा जाए। संचालनालय से सभी निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम की मॉनीट्रिंग ऑनलाईन की जा रही है। राज्य के पीसीपीएनडीटी एक्ट के उप संचालक डॉ. महेन्द्र सिंह व उसकी टीम ने सभी डॉक्टरों को ऑनलाईन जानकारी किस प्रकार भेजा जाये की जानकारी दी। चिकित्सकों ने बताया कि ऑनलाईन जानकारी भेजने से डाटा तत्काल संचालनालय में पहुंच जाता है और उसकी बेहतर ढंग से मॉनीट्रिंग की जा सकती है ।

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