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दिव्यांग चलित न्यायालय में प्रकरणों को निराकृत करने आयुक्त ने दिए निर्देश….

बिलासपुर। न्याय के लिए दिव्यांगजनों को होने वाले परेशानियों को देखते हुए व सरकारी नीतियों का दिव्यांगों को लाभ दिलाने के उद्देश्य से दिव्यांग चलित न्यायालय का आयोजन सिम्स स्थित  आॅडिटोरियम में किया गया। इस चलित न्यायालय में विशेष सचिव समाज कल्याण विभाग एवं राज्य आयुक्त दिव्यांगजन आर. प्रसन्ना द्वारा दिव्यांगजनों की समस्याओं एवं शिकायतों को सुनकर यथासंभव निराकृत करने का आश्वासन दिया।
दिव्यांग चलित न्यायालय में दिव्यांगों द्वारा दिव्यांग पेंशन, प्रधानमंत्री आवास, दिव्यांग प्रमाण-पत्र, छात्रवृत्ति, स्थानांतरण, मोटराईज्ड ट्राइसाईकिल, नौकरी से सेवा समाप्ति, बस पास, मानदेय व यात्रा भत्ता वृद्धि, नौकरी में आरक्षण, विवाह प्रोत्साहन आदि से संबंधित जिला बिलासपुर से 83, मुंगेली 17, कोरबा से 15, रायगढ़ 1, जांजगीर-चांपा से 8 सहित कुल 124 प्रकरण प्रस्तुत किये गये, इस अवसर पर आयुक्त द्वारा समान प्रकरणों की सुनवाई एक साथ की गयी तथा शेष प्रकरणों पर कार्यवाही के संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए।
                                           इसके पश्चात छत्तीसगढ़ शासन समाज कल्याण विभाग मंत्रालय रायपुर के विशेष सचिव आर. प्रसन्ना एवं राज्य आयुक्त दिव्यांगजन छत्तीसगढ़ एवं टी.सी. महावर आयुक्त बिलासपुर संभाग बिलासपुर की उपस्थिति में कलेक्टर कार्यालय परिसर के मंथन सभाकक्ष में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के क्रियान्वयन के संबंध में संभाग स्तरीय बैठक एवं कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में दिव्यांगों के लिए सुगम्य भारत योजना के तहत सभी शासकीय कार्यालयों में बाधा रहित भवन निर्माण, ब्रेल नेम प्लेट, शौचालय, शासकीय वेबसाईड को सुनाई देने योग्य तैयार करने, निःशक्तता प्रमाण-पत्र के वितरण समय पर करने एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों को विशेष ध्यान देने की बात कही गयी।
                                           बैठक एवं कार्यशाला में जिला बिलासपुर, कोरबा, मुंगेली, रायगढ़, जांजगीर-चांपा के स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायत, वाणिज्य एवं उद्योग, क्षेत्रीय परिवहन, महिला एवं बाल विकास, नगर निगम, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, जिला योजना एवं सांख्यिकीय, आदिम जाति कल्याण, खेल एवं युवा कल्याण, रोजगार कार्यालय, जिला पंचायत, समाज कल्याण विभाग व अन्य विभागों के अधिकारी व प्रतिनिधि उपस्थित रहे। 

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