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शहर में भारी वाहनों की नो-एंट्री, कलेक्टर ने जारी किए निर्देश….

बिलासपुर। अब सुबह 5 से रात 11 बजे तक भारी वाहनों को शहर में प्रतिबंधित कर दिया गया है. इन वाहनों में कैप्सूल, ट्रेलर, कोयला परिवहन वाहन जैसे भारी वाहनों का बिलासपुर नगर निगम की सीमा में प्रवेश पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है, कलेक्टर के आदेश के पश्चात तत्काल प्रभाव से इसे लागु कर दिया गया है.
इस संदर्भ में कलेक्टर श्री पी. दयानंद ने बिलासपुर शहर के भीतर भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध करने के निर्देश जारी किए हैं. इस अवधि में आवश्यक वस्तु जैसे पीडीएस, सब्जी, फल, दूध, गैस सिलेण्डर, डीजल-पेट्रोल एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आवश्यक वस्तुओं के वितरण में लगे वाहनों को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक शहर में प्रवेश की अतिरिक्त अनुमति दी गई है.
बता दें कि महाराणा प्रताप चौक पर फ्लाई ओवर निर्माण में लगे वाहनों को डीपीएस स्कूल से जेपी वर्मा काॅलेज तक शहर में प्रवेश की अनुमति मुख्य अभियंता, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग रायपुर द्वारा मांगी गई है.
इस सम्बंध में भी शासकीय निर्माण कार्य को जनहित के समयानुसार पूर्ण करने की दृष्टि से उक्त वाहनों को सुबह 9 बजकर 45 से 10 बजकर 45 तक एवं शाम 5 से शाम 6 बजे तक अवधि में प्रवेश की अनुमति दी गई है. इसके लिए अनुमति पत्र की प्रति संबंधित वाहनों की विंड स्क्रीन पर चस्पा करना अनिवार्य होगा. साथ ही वाहन का उपयोग शासकीय कार्य के लिए किए जाने का उल्लेख करना होगा.
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