बिलासपुर। एसपी के प्रतिवेदन पर कलेक्टर ने स्वीकृति देते हुए नेहरू चौक पर समूह या किसी अन्य संगठन और विभागीय कर्मचारियों द्वारा अकस्मात किए जाने वाले प्रदर्शन पर रोक लगा दी है।
पुलिस अधीक्षक आरिफ शेख ने कलेक्टर पी दयानंद को इस विषय पर प्रतिवेदन पेश किया था, इस पर निर्णय लेते हुए कलेक्टर ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश पारित किया है। इस आदेश में साफ किया गया है कि नेहरू चौक से जिला न्यायालय तक मार्ग का मुख्य चौक पर 24 से 5 व्यक्तियों से अधिक जुलूस के रूप में इस क्षेत्र में व कार्यालय परिसर में प्रवेश और एकत्र होना प्रतिबंधित कर दिया गया है।
बता दें कि नेहरू चौक पर आये दिन किसी न किसी समूह या संगठन, संस्था व विभिन्न विभागों के कर्मचारियों, पदाधिकारियों द्वारा बिना किसी पूर्वसूचना के विरोध प्रदर्शन किया जाता है, इस स्थिति में शहर के सबसे व्यस्ततम चौक नेहरू चौक पर जाम की स्थिति बन जाती है जिसके कारण लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ता है साथ ही शहर के सरकारी कामकाज की जगह होने की वजह से इससे कामकाज भी बाधित होता है।
पुलिस अधीक्षक ने इस रिपोर्ट में बताया है कि नेहरू चौक शहर के व्यस्ततम चौराहों में से एक है, जहां पर आए दिन सामाजिक संगठन, छात्र संगठन, राजनीतिक दल एवं अन्य नारेबाजी व ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग कर धरना प्रदर्शन व अन्य विरोधात्मक क्रियाकलाप किया जाता है, जिससे उत्सुकतावश आने जाने वाले लोग देखने के लिए रुकते हैं जिसके कारण यातायात बाधित होता है।
उन्होंने आगे अपने प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि नेहरू चौक के पास ही शासकीय कार्यालय जैसे पुलिस अधीक्षक कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय, जिला न्यायालय, न्यायाधीश उच्च न्यायालय का आवास, नगर निगम का विकास भवन व दो कंपोजिट बिल्डिंग है, उन्होंने बताया कि इन विभागों में शासकीय कार्यों का संपादन किया जाता है, जिसे इस तरह की स्थिति बाधा पहुंचाती है।
उन्होंने आगे बताया कि चौक में ही पेट्रोल पंप है इसके बावजूद भी बिना किसी सूचना के पुतला दहन किया जाता है, जिससे आगजनी जैसी घटना कभी भी हो सकती है, इन सभी को बातों को ध्यान में रखकर कलेक्टर पी दयानंद द्वारा यह आदेश लागू किया गया है, यह आदेश 16 अप्रैल से आगामी 6 माह तक प्रभावशाली रहेगा।
