पहला मामला
बिलासपुर। थाना सरकण्डा के प्रधान आरक्षक को सूचना मिली कि एक व्यक्ति जरीकेन में कच्ची महुआ शराब लेकर आ रहे है, इसके पश्चात पुलिस ने मिली सूचना के आधार पर मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।
ओमप्रकाश परिहार सरकण्डा थाना में प्रधान आरक्षक के पद पर है, रविवार को उसे सूचना मिली कि एक व्यक्ति चिल्हाटी की ओर से एक सफेद पीला रंग के तांत झोला में सफेद रंग के जरिकेन में कच्ची महुआ शराब लेकर पैदल आ रहा है, इसके बाद मौके पर पहुंचकर सह-उपनिरीक्षक थालेश्वर सोनी व ओम प्रकाश यादव व मुकेश साहू ने चिल्हाटी मोड़ के पास आरोपी को अपनी गिरफ्त में लिया। पूछताछ पर आरोपी ने अपना नाम भुवन सोनी पिता स्व.भाऊराम सोनी बताया, उसने बताया कि वह जरहाभाठा ओम नगर वार्ड क्रं 9 का रहनेवाला है, भुवन सोनी के पास से पुलिस ने एक सफेद पीला रंग के तात के झोला में एक सफेद रंग के जरीकेन में 07 लीटर कच्ची हाथ भठ्ठी के महुआ शराब बरामद किया और आरोपी पर धारा.91 के तहत आगे की कार्रवाई कर नोटिस देकर धारा 34 (2) 59 (क) आबकारी अधिनियम के अपराध में गिरफ्तार किया गया।
दूसरा मामला
बिलासपुर। जलील अहमद खान थाना सकण्डा में उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत है, मुखबिर के जरिए आज उसे सूचना मिली कि एक व्यक्ति अवैध रूप से कच्ची महुआ का शराब चिल्हाटी से लेकर आ रहा है, सूचना मिलते ही फौरन मौके पर पहुंचकर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना नाम शिव कुमार दिवाकर, पिता रामकृष्ण दिवाकर उम्र 45 साल बताया, उसने बताया मि वह निवासी मिनी बस्ती जरहाभाठा में रहता है, शिव कुमार दिवाकर के कब्जे से एक झोला में सफेद जरीकेन में 5 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त किया गया, जिसकी किमती 600/- रूपये है, सरकण्डा पुलिस इस मामले में आबकारी धारा के तहत अवैध रूप से शराब की तस्करी के तहत गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई कर रही है।