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बिलासपुर: जिला प्रशासन की सही निगरानी नहीं होने के कारण प्रोग्राम मैनेजर सीमा द्विवेदी जैसे लोगों के हौसले बुलंद. इस अमानवीय घटना ने संबंधित जिले के जिम्मेदारों को खड़े किया कटघरे में

बिलासपुर/ कांकेर जिले के शिवनगर स्थित दत्तक ग्रहण केन्द्र में प्रोग्राम मैनेजर द्वारा बच्ची के साथ बर्बरतापूर्वक पिटाई किये जाने के संबंध में VIDEO वायरल हो रहा था.

 

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि प्रोग्राम मैनेजर किस प्रकार मासूम बच्चियों को बेरहमी से पीट रही है. मासूम बच्चियों की पिटाई का यह वीडियो इंटरनेट मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में प्रोग्राम मैनेजर बच्चे को जमीन में पटकते नजर आ रही है. वीडियो में दिख रही महिला दत्तक केंद्र में पदस्थ प्रोग्राम मैनेजर सीमा द्विवेदी बताई जा रही है. जो बच्चियों के साथ केंद्र में आये दिन इसी तरह मारपीट करती है. जिससे केंद्र की बच्चियां डरी सहमी हुई रहती है.

मिली जानकारी के अनुसार,  मासूम बच्चों को मारपीट करने वाली आरोपित प्रोग्राम मैनेजर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने मामले में संज्ञान लेते हुए अपराध दर्ज करने के निर्देश दिए थे. महिला एवं बाल विकास अधिकारी द्वारा महिला के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाया गया है. वहीं, इस मामले में पूर्व में मिले शिकायत पर कार्रवाई नहीं करने पर तत्कालीन महिला एवं बाल विकास अधिकारी चन्द्र शेखर मिश्रा को महिला एवं बाल विकास विभाग संचालक निलंबित किया गया है. महिला एवं बाल विकास अधिकारी का साथ देने तथा साक्ष्य छुपाने के लिए बाल संरक्षण अधिकारी रीना लारिया को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. बाल संरक्षण अधिकारी से 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है.

जब ये मानला राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की जानकारी में आया तो इसके  कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी ने सदस्य सचिव के माध्यम से जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांकेर को निर्देश जारी किये हैं कि घटना के संबंध में तत्काल कार्यवाही कर रिपोर्ट प्रस्तुत कराई जावे साथ ही यदि कोई एफआईआर होती है तो बच्चें को पीड़ित क्षतिपूर्ति  योजना के अंतर्गत निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह के माध्यम से क्षतिपूर्ति राशि भी उपलब्ध करवाये जाने की कार्यवाही की जावे।  उन्होंने इस घटना को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के सभी जिलों के जिला न्यायाधीशों/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भी निर्देशित किये कि नालसा, बच्चों के मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाओं और उनके संरक्षण के लिये विधिक सेवाएं योजना 2015 के तहत उनके जिले के अंतर्गत आने वाले समस्त बाल गृह,, दत्तक ग्रहण गृह आदि बच्चों के आश्रमों का निरीक्षण सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जावे तथा वे प्रत्येक बच्चे से पृथक होकर उनसे बातचीत करें और उनका हाल एवं कठिनाईयों की जानकारी प्राप्त करें और यदि किसी बच्चें के साथ किसी प्रकार की कोई प्रताड़ना या कोई घटना की जानकारी आती है तो उस पर नियमानुसार तत्काल कार्यवाही किये जाने के भी निर्देश दिये गये हैं।.

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव आनंद प्रकाश वारियाल ने बताया कि कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों का शीघ्रता से पालन किये जाने हेतु समस्त जिलों के जिला न्यायाधीशों को इस संबंध में तत्काल सूचित किया गया है.

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