बिलासपुर । पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर पी दयानंद ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा -144 के अन्तर्गत आदेश पारित करते हुये नेहरू चौक से जिला न्यायालय तक इस मार्ग पर 4 से 5 व्यक्तियों से अधिक जुलूस के रूप में इस क्षेत्र में एवं कार्यालय परिसर में प्रवेश और एकत्र होना प्रतिबंधित किया है।
कलेक्टर दयानंद ने कहा है कि शांतिपूर्वक धरना-प्रदर्शन एवं जुलूस के लिये शहर के प्रबुद्ध नागरिकों से विचार-विमर्श कर जल्द ही नया स्थान चिह्नांकित करने की प्रक्रिया जारी है। जल्द ही नया धरना स्थल चयन कर जानकारी दी जायेगी। उल्लेखनीय है कि बिलासपुर पुलिस अधीक्षक ने 20 नवंबर को प्रस्तुत रिपोर्ट में विभिन्न कारणों को दृष्टिगत रखते हुये नेहरू चौक में धारा-144 लागू किये जाने का अनुरोध किया है। उक्त रिपोर्ट में बताया गया है कि नेहरू चौक शहर का व्यस्ततम चैराहा है जहां पर आये दिन सामाजिक संगठन, छात्र संगठन, राजनैतिक दल एवं अन्य संगठनों द्वारा पोस्टर बैनर, ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाकर नारेबाजी करते हैं जिसे उत्सुकतावश आने-जाने वाले लोग देखने हेतु रुकते हैं, जिसके कारण यातायात बाधित होता है। नेहरू चौक के पास ही शासकीय कार्यालय जैसे पुलिस अधीक्षक कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय, जिला न्यायालय, न्यायाधीश उच्च न्यायालय का आवास, नगर निगम का विकास भवन एवं दो कंपोजिट बिल्डिंग हैं, जिनमें अनेक विभागों के शासकीय कार्य सम्पादित किये जाते हैं। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के कारण शासकीय कार्यों में बाधा उत्पन्न तो होती ही है साथ ही आम जनता को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नेहरू चौक में प्रदर्शनकारी बिना सूचना के पुतला दहन भी करते हैं जिससे पास ही स्थित पेट्रोल पंप में आगजनी जैसी अप्रिय घटना घटित हो सकती है।
उक्त आदेश 23 दिसंबर को कलेक्टर के द्वारा जारी किया गया एवं आगामी 6 माह के लिये प्रभावशील रहेगा।