ब्रेकिंग
बिलासपुर: मुख्यमंत्री को हमेशा कुत्ता, बिल्ली कौन लोग कहते रहते हैं, जानें इस VIDEO में बिलासपुर: टीम मानवता ने 51 कन्याओं को कराया भोज बिलासपुर: सीपत शाखा में एटीएम का प्रमोद नायक ने किया उद्घाटन बिलासपुर: टेक्नीशियन अक्षय गनकुले और अरुण गुनके ने जीता स्वर्ण पदक बिलासपुर: रेमेडियल कक्षाओं हेतु इस स्कूल के शिक्षकों को नहीं प्राप्त हुई राशि, जानिए इस पर क्या रिएक... रायपुर: लिपिक अब संयुक्त मोर्चा लिपिक महासंघ के बैनर तले करेंगे आंदोलन बिलासपुर: प्रदेश उपाध्यक्ष मोनू अवस्थी के नेतृत्व में युवा कांग्रेस ने नेशनल हाइवे का किया चक्का जाम... बिलासपुर: एक सवाल पर बोलीं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा, मैं BJP से नहीं हूँ... बिलासपुर: चकरभाठा कैंप निवासी सुनील बगतानी, भूपेंद्र कोटवानी, दीपक हरियानी, जेठू खत्री, गोलू वाधवानी... बिलासपुर: स्पेशल कोचिंग के लिए बिलासपुर के इस कार्यालय को मिला 1 करोड़ 7 लाख 9 हजार 9 सौ 40 रुपए

नेहरू चौक से जिला न्यायालय तक धारा-144 लागू……

बिलासपुर । पुलिस अधीक्षक  के प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर पी दयानंद ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा -144 के अन्तर्गत आदेश पारित करते हुये  नेहरू चौक   से जिला न्यायालय तक इस मार्ग पर 4 से 5 व्यक्तियों से अधिक जुलूस के रूप में इस क्षेत्र में एवं कार्यालय परिसर में प्रवेश और एकत्र होना प्रतिबंधित किया है।

कलेक्टर  दयानंद ने कहा है कि शांतिपूर्वक धरना-प्रदर्शन एवं जुलूस के लिये शहर के प्रबुद्ध नागरिकों से विचार-विमर्श कर जल्द ही नया स्थान चिह्नांकित करने की प्रक्रिया जारी है। जल्द ही नया धरना स्थल चयन कर जानकारी दी जायेगी। उल्लेखनीय है कि बिलासपुर पुलिस अधीक्षक ने 20 नवंबर  को प्रस्तुत रिपोर्ट में विभिन्न कारणों को दृष्टिगत रखते हुये नेहरू चौक  में धारा-144 लागू किये जाने का अनुरोध किया है। उक्त रिपोर्ट में बताया गया है कि नेहरू चौक शहर का व्यस्ततम चैराहा है जहां पर आये दिन सामाजिक संगठन, छात्र संगठन, राजनैतिक दल एवं अन्य संगठनों द्वारा पोस्टर बैनर, ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाकर नारेबाजी करते हैं जिसे उत्सुकतावश आने-जाने वाले लोग देखने हेतु रुकते हैं, जिसके कारण यातायात बाधित होता है। नेहरू चौक के पास ही शासकीय कार्यालय जैसे पुलिस अधीक्षक कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय, जिला न्यायालय,  न्यायाधीश उच्च न्यायालय का आवास, नगर निगम का विकास भवन एवं दो कंपोजिट बिल्डिंग हैं, जिनमें अनेक विभागों के शासकीय कार्य सम्पादित किये जाते हैं। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के कारण शासकीय कार्यों में बाधा उत्पन्न तो होती ही है साथ ही आम जनता को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नेहरू चौक  में प्रदर्शनकारी बिना सूचना के पुतला दहन भी करते हैं जिससे पास ही स्थित पेट्रोल पंप में आगजनी जैसी अप्रिय घटना घटित हो सकती है।

उक्त आदेश 23 दिसंबर को कलेक्टर के द्वारा जारी किया गया एवं आगामी 6 माह के लिये प्रभावशील रहेगा।

पत्रकार बंधु भारत के किसी भी क्षेत्र से जुड़ने के लिए इस नम्बर पर सम्पर्क करें- 9977679772