
बिलासपुर । इंदिरा आवास निर्माण की राशि का भुगतान लापरवाहीपूर्वक करने पर दोषी पाए जाने पर जिला पंचायत सीईओ द्वारा सहायक आंतरिक लेखा परीक्षक एवम् करारोपण अधिकारी को निलंबित कर दिया गया।
जनपद पंचायत मस्तूरी के ग्रामीणों द्वारा शिकायत की गई थी कि 50 हितग्राही का पैसा उस क्षेत्र के करारोपण अधिकारी ने सचिव के साथ मिलीभगत कर सही तरीके से भुगतान नहीं किया गया, ग्रामीणों ने बताया था कि अधिकारी ने ग्राम सुलोनी के हितग्राहियों का पैसा खाया और उन्हें नियमित भुगतान नहीं दिया।
इस शिकायत को संज्ञान में लेते हुए सीईओ फरिहा आलम सिद्दीकी द्वारा करारोपण अधिकारी एवं आंतरिक लेखा परीक्षण के.के देवांगन के इस मामले के जांच के आदेश दिए थे, जिस पर दोषी पाए जाने पर उनके द्वारा के.के देवांगन को निलंबित कर दिया गया, इसके पश्चात के.के देवांगन को सीईओ ऑफिस अटैच किया गया है।