
बिलासपुर। वित्तीय अनियमितता का दोषी पाए जाने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने तत्कालीन पंचायत सचिव व वर्तमान जनपद पंचायत सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत सुलौनी के तत्कालीन पंचायत सचिव तथा वर्तमान में ग्राम पंचायत सोन जनपद पंचायत मस्तूरी बिलासपुर के पंचायत सचिव के पद में पदस्थ मनोहर यादव को वित्तीय अनियमितता किए का दोषी पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जारी किए गए निलंबन आदेश के अनुसार पंचायत सचिव मनोहर यादव को इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत हितग्राही के पास स्वयं का पट्टा युक्त भूमि नहीं होने के बावजूद भी अन्य व्यक्ति की आबादी भूमि पर इंदिरा आवास बनाने एवं उसे पूर्णतः प्रमाण-पत्र जारी करने, अनुदान राशि हेतु अनुशंसा पत्र जारी करने एवम् प्रथम एवं द्वितीय किश्त की राशि 58 हजार 8 सौ रूपए हितग्राही को भुगतान करने वित्तीय अनियमितता किए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन की अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी तथा निलंबन काल में उनका मुख्यालय जनपद पंचायत मस्तूरी बिलासपुर निर्धारित किया गया है।