
बिलासपुर। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के वर्तमान सीईओ द्वारा बिना उच्च अधिकारियों के अनुमोदन व स्वीकृति के विरुद्ध कार्य करने के कारण अध्यक्ष द्वारा उनके द्वारा दिए गए आदेशों को तत्काल निरस्त कर दिया है।जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक बिलासपुर के प्रधान कार्यालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 2 के तहत मुख्य कार्यपालक से अभिप्रेत धारा 49.(ड) के अधीन नियुक्त किया गया, और जिस बोर्ड के अध्यक्ष व नियंत्रण एवं निदेशन के अध्ययीन रहते हुए बोर्ड द्वारा जिला सहकारी सोसाइटी की कार्यकलापों का प्रबंध सौंपा गया है।आगे आवेदन आदेश में लिखा है कि अभिषेक तिवारी द्वारा इन सभी कार्यों के विपरीत होकर कार्य किया जा रहा है, और इस मामले में विभागीय जिम्मेदार अधिकारियों की भी स्वीकृति उसके द्वारा नहीं ली जा रही है जिसके लिए संचालक मंडल की पूर्वानुमति व आवेदन भी नहीं लिए गए थे।उन्होंने सीईओ अभिषेक तिवारी द्वारा 27 मार्च को दिए गए आदेश क्रमांक.3913, 3914, 3915 को अवैधानिक बताकर अभिषेक तिवारी के सभी आदेशों को निरस्त कर शून्य घोषित कर दिया है।