नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया कि भ्रष्टाचार या आपराधिक मामलों से संबंधित सुनवाई पर अब कोई भी अपीलीय अदालत स्पष्ट आदेश के बिना छह महीने से अधिक समय तक रोक लगाकर नहीं रख सकती।
शीर्ष अदालत ने कहा कि किसी मामले विशेषकर भ्रष्टाचार मामलों की सुनवाई की कार्यवाही पर रोक की शक्ति के प्रयोग में संयम बरता जाना चाहिए।
न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल, न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन की पीठ ने कार्यवाही पर रोक की समयसीमा तय की और कहा कि किसी मामले के शीघ्र निपटारे के विधायी आदेश का सम्मान होना चाहिए।
अदालत ने फैसला सुनाया कि भ्रष्टाचार या दीवानी या आपराधिक मामले से संबंधित लंबित सुनवाई में किसी अपीलीय अदालत द्वारा कार्यवाही पर रोक स्पष्ट आदेश के बिना बुधवार से ही छह महीने से अधिक समय तक लागू नहीं होगी/
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