खरसिया। 3 मार्च 2018 को खरसिया के तत्कालीन नायब तहसीलदार श्रीमती बी.एक्का द्वारा राज प्रकरण क्रमांक-01/अ-27/2013-14 आदेश भू-राजस्व सहिंता की धारा 178 के तहत खाता विभाजन का आदेश पारित किया गया था, इस आदेश को खरसिया के थाना प्रभारी सी.एम मालाकार द्वारा अपराध की श्रेणी में लेते हुए राजस्व न्यायालय से विधिवत सुनवाई होने के पश्चात भी तहसीलदार बी.एक्का एवं राजस्व कर्मियों के विरुध्द धारा 420 धोखाधड़ी व 467, 468, 471 एवं 120 बिना शासन से अनुमति लिए उनके खिलाफ अपराध पंजीकृत कर एफआईआर दर्ज कर लिया गया।
उन्होंने बताया कि इस तरह एफआईआर दर्ज करना ना केवल राजस्व न्यायालय की व्यवस्था को चुनौती है अपितु एक सक्षम न्यायालय की स्पष्ट अवमानना है, क्योंकि एफआईआर का प्रार्थी एक पुलिसकर्मी है, अतः स्पष्ट है कि चौकी प्रभारी श्री सी.एम मालाकार ने पुलिसकर्मी का सहयोग करने के उद्देश्य से साजिश के तहत षड्यंत्र रच कर पीठासीन अधिकारी एवं अन्य के विरुद्ध प्रतिशोधात्मक कार्यवाही करते हुए कोटवार पटवारी से लेकर तहसीलदार तक को संपूर्ण राजस्व विभाग की व्यवस्था को अपराध की श्रेणी में खड़ा कर दिया है।
इस पर उन्होंने खरसिया थाना प्रभारी पर करवाई करने की मांग की, जिस पर कोई फैसला न लिए जाने पर व चौकी प्रभारी खरसिया के विरुद्ध कार्यवाही नहीं किए जाने के कारण प्रदेश के समस्त नायब तहसीलदार एवं तहसीलदार द्वारा काली पट्टी लगाकर विरोध स्वरूप कार्य करेंगे।