अविभाजित बिहार के अरबों रुपये के बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव समेत दोषी करार दिये गये 19 लोगों की सजा के संबंध में कल केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत फैसला सुनाएगी।
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने दुमका कोषागार से अवैध नकासी से संबंधित नियमित मामले 38 ए/96 में लालू यादव समेत 19 दोषियों की सजा के बिंदु पर सुनवाई पूरी कर ली है। अदालत पिछले तीन दिनों से सजा के बिंदु पर लगातार सुनवाई कर रही थी। अदालत किन-किन दोषियों को कितनी सजा देगी, इसपर कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये फैसला सुनायेगी।
चारा घोटाले का नियमित मामला 38 ए/96 दुमका कोषागार से तीन करोड़ 97 लाख रुपये की अवैध निकासी का है। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और डाॅ. जगन्नाथ मिश्र समेत 31 आरोपी थे। अदालत ने 19 मार्च को यादव समेत 19 आरोपियों को दोषी करार दिया जबकि डाॅ.मिश्र समेत 12 को बरी कर दिया था ।