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बिलासपुर:15 मार्च तक फीस निर्धारण कमेटी का गठन नहीं किया तो स्कूल की मान्यता हो सकती है निरस्त, DEO ने जारी किया निर्देश

बिलासपुर / जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सभी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए पत्र जारी किया गया है कि जिले में संचालित सभी अशासकीय उ.मा.वि., हाईस्कूल, पू.मा.शा., प्राथमिक शालाओं हेतु फीस विनियमन अधिनियम 2020, 24 सितंबर 2020 को लागू किया गया है। अधिनियमन के प्रारंभ होने के 1 माह के भीतर अशासकीय विद्यालयों द्वारा फीस समिति का गठन कर समस्त कार्यवाही पूर्ण करते हुए वेब पोर्टल में 6 फरवरी  तक रजिस्ट्रेशन किया जाना था। लेकिन अब तक विद्यालयों द्वारा रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है। पत्र में निर्देश दिए गए हैं कि 15 मार्च  तक संबंधित विद्यालयों का फीस विनियमन अधिनियम 2020 के तहत् फीस गठन की समस्त कार्यवाही अनिवार्य रूप से पूर्ण करें।  

सूचना के उपरांत भी अशासकीय विद्यालयों द्वारा उक्त कार्यवाही नहीं करने पर संबंधित विद्यालयों को नोटिस जारी कर अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए मान्यता समाप्त करने संबंधी आवश्यक कार्यवाही करते हुए संचालक, लोक शिक्षक संचालनालय को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जायेगा।

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