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हाईकोर्ट ने कलेक्टर के आदेश को निरस्त करते हुए अचानकमार टाईगर रिजर्व के आम रास्ते को खोलने जारी किया आदेश…..

बिलासपुर। कलेक्टर ने अचानकमार-कोटा रास्ते को बंद करा दिया था। इस आदेश के खिलाफ जोगी कांग्रेस नेता धर्मजीत सिंह और मणिशंकर पाण्डेय ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने आज अंतिम सुनवाई करते हुए अचानकमार टाईगर रिजर्व के आम रास्ते को खोलने का आदेश जारी कर जोगी कांग्रेस नेताओं के पक्ष में फैसला सुनाया।

आपकों बता दें कि वन प्रबंधन के निर्देश पर बिलासपुर कलेक्टर ने करीब एक साल पहले अचानकमार टाइगर रिजर्व से गुजरने वाले आम रास्ता को बंद कर दिया था। प्रशासन का मानना था कि अचानकमार टाईगर रिजर्व है। वाहनों और आम लोगों के आवागमन से जीव और खासकर टाइगर समेत अन्य वन्य प्राणियों को नुकसान होता है, वहीं राहगीरों को भी खतरा है। कलेक्टर के आदेश के बाद अचानकमार के रास्ते को बंद कर दिया गया। हाईकोर्ट में जनहित याचिका पेशकर रास्ता खोलने की माग जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे नेता धर्मजीत सिंह व मणिशंकर पाण्डेय ने की थी। उन्होंने दावा किया था कि अचानकमार में टाइगर है या नहीं वन प्रबंधन को भी स्पष्ट नहीं है। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए 7 मार्च 2018 को आदेश पारित करते हुए कलेक्टर के आदेश को निरस्त कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा है कि आमजन की आवाजाही के लिए यह रास्ता खोला जाए। याचिका पर सुनवाई जस्टिस संजय के अग्रवाल के न्यायालय में हुई। मामले में पैरवी अधिवक्ता सतीशचन्द्र वर्मा ने की है।

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