बिलासपुर। कलेक्टर पी दयानंद ने गर्मी को ध्यान में रखते हुए नलकूप खनन पर रोक लगाने के निर्देश दिये हैं।
कलेक्टर कार्यालय से जारी आदेश में कहा गया है कि पेयजल उपलब्ध सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ पेयजल परीरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के अन्तर्गत बिलासपुर जिले को मानसून आगमन तक जलाभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाता हैं। कलेक्टर ने कहा शासकीय एजेंसी पीएचई को पूरे जिले में तथा नगर पालिका निगम एवं नगर पंचायतों को केवल पेयजल के लिए अपने नगरीय निकाय की सीमा अन्तर्गत नलकूप खनन के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
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