बिलासपुर। जिला उपभोक्ता फोरम ने एडवांस लेने के बावजूद फ्लैट का निर्माण नहीं करने पर आर्किटेक्ट एंड बिल्डर्स एमएस सोनी पर डेढ़ लाख रुपए जुर्माना लगाया है। साथ ही 6 माह के अंदर निर्माण पूरा कर फ्लैट कब्जा देने या 5 लाख रुपए लौटाने का आदेश दिया है। इसके अलावा बिल्डर पर डेढ़ लाख रुपए जुर्माना व 2 हजार रुपए वाद व्यय लगाया गया है।
चिरमिरी निवासी गोपाल दास डहरिया पिता प्रेमदास डहरिया ने आर्किटेक्ट एंड बिल्डर्स एमएस सोनी द्वारा खमराई में बनाए जा रहे गोल्डन हाइट्स बेबीलोन में फ्लैट खरीदने अनुबंध किया था। 23 फरवरी 2014 को खरीदार ने 3 लाख जमाकर बुकिंग कराई, इसके लिए 10 मार्च 2014 को अनुबं हुआ। इसमें फ्लैट की पूरी कीमत 13 लाख 39 हजार रुपए तय हुई। अनुबंध के अनुसार 2-2 लाख रुपए के 5 किश्त में जमा करने थे। वहीं, बिल्डर को 36 माह में फ्लैट का निर्माण पूरा कर कब्जा देना था। इसके बाद आवेदक ने पहली किश्त 2 लाख जमा की। बिल्डर ने 5 लाख रुपए लेने के बावजूद लंबे समय तक निर्माण शुरू नहीं किया। विधिक नोटिस के बावजूद काम शुरू नहीं होने पर खरीदार ने जिला उपभोक्ता फोरम में आवेदन प्रस्तुत किया। फोरम ने बिल्डर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। बिल्डर की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने पर आदेश पारित किया गया।