
बिलासपुर । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा बिलासपुर जिले के संपूर्ण क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया गया है। इस आदेश के तहत जिले में दुकानों का खुलने एवं बंद होने का समय निर्धारित किया गया है। इसमें सभी मंडिया, दुकान व ठेले (सब्जी, फल, अनाज, चिकन, मटन, मछली) खुलने एवं बंद होने का निर्धारित समय सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक अवधि की इन दुकानों में पशु चारा चैपाया पालतू पशु तथा मछली हेतु की दुकान भी शामिल है। इस आदेशके तहत पशु चारे के विक्रय की दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी।