नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सिगरेट के पैकेट पर धूम्रपान से स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान संबंधी सचित्र चेतावनी के सवाल पर कोई अंतरिम आदेश पारित करने से आज इन्कार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन खंडपीठ ने कहा कि वह इस मामले पर आठ जनवरी को सुनवाई करेगी।
गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक उच्च न्यायालय को 15 दिसम्बर के अपने आदेश को संबंधित साइट पर अपलोड करने को कहा था। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया था कि इस मामले के पक्षकार इस बीच स्वाभाविक न्याय मिल जाने का दावा न करें।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश में सरकार के सिगरेट के पैकेटों के 85 प्रतिशत हिस्से पर सचित्र चेतावनी प्रकाशित करने संबंधी सरकारी अधिसूचना रद्द कर दी थी। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस मामले की गंभीरता समझी जा सकती है लेकिन उसने अगली सुनवाई तक कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इन्कार कर दिया।