
सूरजपुर(विष्णु कसेरा} -कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ एक लिपिक के विरुद्ध उप पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कोतवाली थाना में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। लिपिक पर आरोप है, कि उसने एक आदिवासी पक्षकार से न्यायालय में प्रकरण निपटाने के नाम पर राशि की मांग की थी और राशि ना मिलने पर आदिवासी पक्षकार के साथ जातिगत गाली-गलोज करते हुए मारपीट भी की थी।
गौरतलब है कि नगर सीमा के महगांव मोहल्ला निवासी चेतनराम गोड आत्मज स्व मोहन राम गोड का जमीन संबंधी प्रकरण अपर कलेक्टर न्यायालय में लंबित था, इस प्रकरण में अपर कलेक्टर न्यायालय के लिपिक आरिफ अहमद खान ने उससे प्रकरण निपटाने के एवज में राशि की मांग की और राशि न देने पर लिपिक द्वारा आदिवासी पक्षकार के साथ जातिगत गाली-गलौज और मारपीट की गई। इन आरोपों की शिकायत पीड़ित आदिवासी पक्षकार चेतन राम ने पुलिस अधीक्षक सूरजपुर से की थी और पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच हेतु उप पुलिस अधीक्षक निमिषा पांडे को अधिकृत किया था। उप पुलिस अधीक्षक निमिषा पांडे ने जांच उपरांत कोतवाली पुलिस को निर्देशित किया। कि वे आरोपी लिपिक आरिफ अहमद खान के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई करें। जिसके तहत कोतवाली पुलिस ने आज लिपिक आरिफ अहमद खान के विरुद्ध भादवि की धारा 294, 506 और अजा, अजजा प्रताड़ना अधिनियम की धारा 3-1-द और 3-1-घ के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।