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पागल कुत्ते को नियंत्रित करने में असफल राज्य सरकार को देने होंगे 10 लाख रुपए क्षतिपूर्ति, पिछले साल हुई महिला की मौत



बिलासपुर/ पागल कुत्तों को नियंत्रित करने में असफल और एक महिला को  काटने पर मौत हो जाने से सरकार को 10 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति देनी होंगी। हाईकोर्ट में जस्टिस प्रशांत मिश्रा की बेंच ने पीड़ित परिवार को इलाज पर हुए खर्च को छोड़कर बाकी 8 लाख 50 हजार रुपए तीन माह के भीतर देने के निर्देश दिए हैं। 

क्या है पूरा मामला

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बालोद जिले के खुटेरी गांव की निवासी ओम बाई पिछले साल 22 अप्रैल की तारीख को आवारा कुत्ते ने काट लिया था जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। मृतका का पति ने मौत के बाद हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत की थी। महिला की पागल कुत्ते के काटने से मौत होने की पुष्टि गांव के सरपंच, कोटवार और पंच ने प्रमाणपत्र जारी कर की थी। शोभाराम ने कलेक्टर से मुआवजे की मांग की। मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान से 40 हजार रुपए का भी भुगतान किया गया है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत भी प्रक्रिया शुरू करते हुए बीमा कंपनी को निर्देशित किया गया, लेकिन याचिकाकर्ता एफआईआर की कॉपी मुहैया नहीं करा सका। मामले पर जस्टिस प्रशांत मिश्रा की बेंच में सुनवाई हुई। 

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