
रायपुर/ छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा प्रदेश के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के हित में बड़ी राहत देने का निर्णय लिया गया। इसके मुताबिक घरेलू उपभोक्ताओं को प्रथम 400 यूनिट तक के बिजली की खपत का भुगतान 1 मार्च से अब ‘‘हाफ रेट‘‘ पर करना होगा। चार सौ यूनिट तक बिजली की खपत करने पर बिजली बिल में प्रतिमाह अधिकतम लगभग 925 रूपये की बचत उपभोक्ताओं को होगी। प्रदेश इतिहास में पहली बार लिये गये इस ऐतिहासिक फैसले का सीधा-सीधा लाभ लगभग 46 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा। इसके लिए सरकार द्वारा बजट में 400 करोड़ का नवीन मद में प्रावधान किया गया है। उक्त जानकारी छत्तीसगढ़ स्टेट पाॅवर कंपनीज के अध्यक्ष शैलेन्द्र शुक्ला ने दी।
आगे उन्होंने बताया कि चार सौ यूनिट एक ऐसा स्लेब है जिसके अंतर्गत अधिकांश बिजली उपभोक्ता शामिल रहते हैं, अतः राज्य शासन की इस जनहितैषी निर्णय से सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। अध्यक्ष श्री शुक्ला ने यह भी स्पष्ट किया कि चार सौ यूनिट से अधिक बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को भी शासन के इस निर्णय का प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। हांलाकि उक्त निर्धारित यूनिट अर्थात् चार सौ यूनिट से अधिक खपत किये गये बिजली बिल का भुगतान पाॅवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी द्वारा निर्धारित दर के आधार पर करना होगा। उपभोक्ताओं को अप्रेल माह में मिलने वाले बिजली बिल पर आधी छूट का लाभ दिखेगा।
हाफ रेट पर बिजली भुगतान संबंधी राज्य शासन का यह फैसला घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए अनेक दृष्टि से फायदेमंद है। विषेषकर भीषण गर्मी के दौर में ए.सी., कूलर, पंखों के चलने सें उपभोक्ताओं को अधिक बिल भुगतान जैसी परेशानी से भी राहत मिलेगी।प्रदेश के किसानों के हित में भी ऐतिहासिक फैसला
पाॅवर कंपनीज के अध्यक्ष शैलेन्द्र शुक्ला ने जानकारी दी कि घरेलू उपभोक्ताओं के अलावा प्रदेश के किसानों के हित में भी राज्य सरकार ने बड़े फैसले लिये है। इसके अंतर्गत पांच एच.पी. तक के कृषि पम्पों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु 2 हजार 164 करोड़ तथा विद्युत क्रांति संग हरित क्रांति लाने के लिए नये कृषि पम्पों के ऊर्जीकरण हेतु 100 करोड़ का बजट में प्रावधान किया गया है।