ब्रेकिंग
बिलासपुर: राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का अटेंडर ओमकुमार जाटव गिरफ्तार, 90 हजार की ड्रग्स जब्त बिलासपुर: कमिश्नर कुणाल दुदावत को हल्के में लेते हुए संपदा अधिकारी अनिल सिंह काम में कर रहे थे लापरव... बिलासपुर: जिस मैदान में हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा, वहाँ उग गई बड़ी-बड़ी घास बिलासपुर: 42वीं राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में SECR में पदस्थ जूनियर क्लर्क तीरंदाज मधु वेदवान को... बिलासपुर: ठगी करने के आरोप में पुलिस ने सिरगिट्टी थाना क्षेत्र निवासी सुमित कश्यप, अजय कश्यप और तुलस... बिलासपुर: उस्लापुर रेलवे स्टेशन को दिया जा रहा है दूसरा उपनगरीय स्टेशन का नया रूप बिलासपुर: सीवरेज में हुई बालक की मौत के मामले को उज्वला कराडे ने पहले उठाया, अब विधानसभा में गूंजी म... बिलासपुर: प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिस्ट एसोसिएशन के तत्वाधान में हुआ होली मिलन व सम्मान समारोह क... बिलासपुर: सरकारी जमीनों पर बेईमानों की नजर, अवैध प्लाटिंग करने वालों के हौसले बुलंद, क्या कर रहे हैं... बिलासपुर: अंतरराज्यीय मोबाइल चोर गिरोह का पर्दाफाश, 31 मोबाइल जब्त, झारखण्ड में बेचा करते थे

जायरा छेड़छाड़ मामला, आरोपी को मिली जमानत………

Image result for दंगल गर्ल जायरा वसीम से छेड़छाड़ मामले में गिरफ्तार अधिकारी को मिली जमानत

मुंबई। बॉलीवुड अदाकारा जायरा वसीम से कथित छेड़छाड़ को लेकर गिरफ्तार एक निजी कंपनी के अधिकारी विकास सचदेव की जमानत यहां की एक अदालत ने आज मंजूर कर ली। आपको बता दें कि यह कथित घटना नौ दिसंबर को विस्तारा की दिल्ली – मुंबई की एक उड़ान में हुई थी।

दंगल फिल्म की अदाकारा जायरा ने घटना को बयां करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया था। सचदेव मुंबई में सन ब्रॉडकॉस्ट के पश्चिमी क्षेत्र प्रबंधक के तौर पर काम करते हैं। नगर दीवानी एवं सत्र अदालत जज एडी देव ने सचदेव (39) की जमानत 25,000 रूपये के एक निजी मुचलके पर आज मंजूर कर ली।

अदालत ने उपनगर कांदीवली निवासी सचदेव को हर महीने के पहले रविवार को पुलिस थाने में हाजिरी देने और मामले में किसी गवाह को प्रभावित नहीं करने का निर्देश दिया। जमानत का विरोध करते हुए सहायक लोक अभियोजक मुन्ना इनामदार ने कहा कि सचदेव को राहत नहीं दी जाए क्योंकि अपराध गंभीर प्रकृति का है।

वहीं, बचाव पक्ष के वकील हरविंदर सिंह आनंद ने कहा कि अदाकारा द्वारा सोच विचार करने के बाद पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई गई क्योंकि उसने उड़ान के चालक दल के सदस्यों के समक्ष यह मुद्दा नहीं उठाया था। अदालत ने बचाव पक्ष की दलील स्वीकार कर ली और सचदेव की जमानत मंजूर कर ली।

पत्रकार बंधु भारत के किसी भी क्षेत्र से जुड़ने के लिए इस नम्बर पर सम्पर्क करें- 9977679772